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सर्विस चार्ज लेने वाले रेस्टोरेंट को देना होगा इनकम टैक्स

Fri, 23 Nov 2018 12:26 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 23 Nov 2018 12:26 PM IST
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hotels, restaurant taking service charge from customers will come under income tax

ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देश भर में मौजूद सभी मुख्य आयकर आयुक्तों को आदेश दिया है कि वो अपने-अपने इलाकों में मौजूद होटल और रेस्टोरेंट का पता करें जो अभी भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। 

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सरकार के पास पहुंची शिकायत

सीबीडीटी ने यह आदेश तब दिया है जब लोगों ने सरकार से शिकायत करते हुए कहा कि रोक के बावजूद कई रेस्टोरेंट अभी भी ग्राहकों से सर्विस चार्ज की वसूली कर रहे हैं। इनमें बड़े से लेकर के छोटे रेस्टोरेंट तक शामिल हैं।
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सरकार का मानना है कि यह रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल कर के अपने कर्मचारियों को भी नहीं दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वूसल रहा है तो उसे टर्नओवर में इसकी रसीद देनी होंगी। 
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आयकर के दायरे में आएगा सर्विस चार्ज

सीबीडीटी ने कहा है कि जो रेस्टोरेंट और होटल सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं और उसे स्टाफ में वितरित नहीं कर रहे हैं तो फिर यह आयकर के दायरे में आएगा। अब विभाग अपने इलाकों में स्थित होटल और रेस्टोरेंट के बही खातों की जांच करेंगे कि क्या उन्होंने इसकी जानकारी दी है या फिर नहीं।  इसके लिए पीएल खाता, बैलेंस शीट और खर्चा-आमदनी खातों की भी जांच की जाएगी। 

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