Delhi High Court: अदाणी समूह पर लगे आरोपों की जांच से जुड़े आदेश पर रोक, कोर्ट ने ये कहा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 09 Jan 2024 05:48 PM IST
सार
Delhi High Court: उच्च न्यायालय ने 19 दिसंबर, 2023 को दोनों संघीय जांच एजेंसियों को निर्देश दिया था कि वे अदाणी समूह और एस्सार समूह सहित भारत में विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों के आयात के ओवर-इनवॉयसिंग के आरोपों की सावधानीपूर्वक और तेजी से जांच करें ताकि तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाया जा सके और दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
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दिल्ली हाईकोर्ट।
- फोटो : फाइल फोटो