फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   GST officers must explain grounds of arrest to offenders, obtain acknowledgement CBIC news in hindi

CBIC: जीएसटी अधिकारियों को बताना होगा आरोपियों को गिरफ्तारी का आधार, लिखित स्वीकृति भी करनी होगी प्राप्त

Mon, 13 Jan 2025 06:22 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Mon, 13 Jan 2025 06:22 PM IST
सार

जीएसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताया जाना चाहिए।

विज्ञापन
GST officers must explain grounds of arrest to offenders, obtain acknowledgement CBIC news in hindi
सीबीआईसी - फोटो : ANI

विस्तार

सीबीआई ने सोमवार को बताया कि जीएसटी अधिकारियों को अब अपराधियों को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में समझाना होगा। इसके साथ ही उनसे लिखित स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी। ये निर्देश क्षितिज घिल्डियाल बनाम डीजीजीआई (दिल्ली) मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधार के बीच अंतर किया गया है।
विज्ञापन


जीएसटी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी और जमानत के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को बताया जाना चाहिए। उसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगस्त 2022 में जारी पहले दिशानिर्देश के अनुसार, जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना था और गिरफ्तारी ज्ञापन में भी नोट करना था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के कारण और गिरफ्तारी के आधार में अंतर है। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, गिरफ्तारी के कारण सामान्य प्रकृति के हैं, जबकि गिरफ्तारी के आधार आरोपी के व्यक्तिगत हैं।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed