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बड़ा फैसला : व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा दो माह बढ़ी, 30 सितंबर होगी अंतिम तारीख

Thu, 20 May 2021 06:42 PM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Thu, 20 May 2021 06:42 PM IST
सार

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है।

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Govt extends FY21 ITR filing deadline for individuals by 2 months till September 30
income tax - फोटो : Social Media

विस्तार

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। कोरोना के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। वहीं कुछ कर विशेषज्ञों का भी कहना है कि कोरोना की वजह से कंपनियों और आम करदाताओं से जुड़ी कई टैक्स तारीखों की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।

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इसके साथ ही सरकार ने और भी बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत इनकम टैक्स ऑडिट  की आखिरी तारीख 31 अक्तूबर 2021 से बढ़कर 30 नवंबर 2021 कर दी गई है। जबकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी गई है।
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जबकि बिलेटेड/रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर वर्ष 2022 के 31 जनवरी तक कर दिया गया है। बता दें कि बिलेटेड आईटीआर आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत फाइल किया जाता है। वहीं रिवाइज्ड आईटीआर को सेक्शन 139 (5) के तहत दाखिल किया जाता है।
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