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Electoral Bonds: सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त को दी मंजूरी, चार अक्तूबर से शुरू होगी बिक्री

Fri, 29 Sep 2023 11:02 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 29 Sep 2023 11:02 PM IST
सार

Electoral Bonds: चुनावी बॉन्ड के लिए एसबीआई की अधिकृत शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है।

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Govt approves 28th tranche of electoral bonds; sale from Oct 4
ईवीएम - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सरकार ने शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड की 28वीं किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी।    यह फैसला राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों से पहले आया है। चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने की संभावना है।

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राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे के विकल्प के तौर पर चुनावी बॉन्ड को पेश किया गया है।

बयान में कहा गया है, 'भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बिक्री के 28वें चरण में अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'यह 4-13 अक्टूबर के बीच उपलब्ध रहेगा। चुनावी बॉन्ड के पहले बैच की बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। 
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एसबीआई की अधिकृत शाखाओं में बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए एसबीआई एकमात्र अधिकृत बैंक है।
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वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और वैधता अवधि समाप्त होने के बाद बॉन्ड जमा करने पर किसी भी भुगतानकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

इसमें कहा गया है, ''पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड को उसी दिन जमा कर दिया जाएगा।" चुनावी बॉन्ड भारतीय नागरिकों या देश में निगमित या स्थापित संस्थाओं की ओर से खरीदे जा सकते हैं।


जिन पंजीकृत राजनीतिक दलों ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मतदान का 1 प्रतिशत से कम वोट हासिल नहीं किया है, वे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं।

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