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Supreme Court: 'पिता के सरकारी आवास में रहते हुए नहीं किया जा सकता एचआरए का दावा', सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Sat, 11 May 2024 11:24 AM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 11 May 2024 11:24 AM IST
सार

Supreme Court: अदालत ने कहा है कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया-मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता था।

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Gov Employee Staying In Rent-Free Accommodation Allotted To Retired Father Cannot Claim HRA : Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

विस्तार

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पिता (एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी) को आवंटित किराए से मुक्त आवास में रहता है, वह किसी भी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा करने का हकदार नहीं है।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ एचआरए वसूली नोटिस को बरकरार रखते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (मकान किराया भत्ता और शहर मुआवजा भत्ता) नियम, 1992 के तहत, सेवानिवृत्त पिता द्वारा सेवानिवृत्त होने पर एचआरए का दावा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलकर्ता को 3,96,814/- रुपये का भुगतान करने के लिए वसूली नोटिस जारी करना उचित था, जिसे उसने पहले एचआरए दावा के रूप में हासिल किया था।
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अदालत ने कहा, "अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया-मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता था। इस मामले में एचआरए वसूली के लिए जारी होने वाले आदेशों में कोई खामी नहीं हैं जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।"
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यह मामला उस अपीलकर्ता से संबंधित थे जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में एक निरीक्षक (दूरसंचार), चौथी बटालियन थे, जो 30 अप्रैल 2014 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में उन्हें अपने नाम पर देय बकाया मकान किराया भत्ते (एचआरए) की वसूली के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी।


उक्त वसूली नोटिस एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता सरकारी आवास का लाभ उठा रहा था और साथ ही एचआरए भी ले रहा था। अपीलकर्ता को नोटिस दिया गया था कि वह बिना हकदारी के एचआरए के रूप में उसके द्वारा निकाली गई 3,96,814/- रुपये की राशि जमा करे। अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि विचाराधीन घर उसके कब्जे में नहीं था, जिसके बाद वसूली नोटिस जारी किया गया था।

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