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Go First: गो फर्स्ट ने 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कीं; जल्द ही यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा

Wed, 17 May 2023 10:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 17 May 2023 10:58 PM IST
सार

एयरलाइन ने कहा कि जल्द ही यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में दिवाला और अपने परिचालन के पुनरुद्धार के तहत तत्काल समाधान के लिए एक आवेदन दायर किया है।

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Go First extends suspension of flight operations till May 26 Latest News Update
Go First - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

गो फर्स्ट एयरलाइंस ने परिचालन संबंधी कारणों का हवाला देते हुए 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। इससे पहले एयरलाइंस ने 19 मई तक उड़ानें रद्द की थीं। गो फर्स्ट के उड़ान बीते 3 मई से बंद हैं। गो फर्स्ट ने कहा कि हमें यह बताते हुए खेद है कि परिचालन संबंधी कारणों से 26 मई 2023 तक निर्धारित गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उड़ान रद्द होने से हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयरलाइन ने कहा कि जल्द ही यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में दिवाला और अपने परिचालन के पुनरुद्धार के तहत तत्काल समाधान के लिए एक आवेदन दायर किया है।

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24 मई से उड़ानें शुरू होने की थी चर्चा 
इससे पहले बताया जा रहा था कि विमानन कंपनी गो फर्स्ट 23 विमानों के साथ 24 मई से अपनी उड़ानें शुरू कर सकती है। एयरलाइंस के पास 27 एयरक्राफ्ट हैं, जो 2 मई तक चल रहे थे। इसके पास दिल्ली एयरपोर्ट पर 51 और मुंबई एयरपोर्ट पर 37 डिपार्चर स्लॉट हैं। गो फर्स्ट के अंतरिम समाधान पेशेवर अभिषेक लाल ने कंपनी के कर्मचारियों से कहा था कि वह जल्द-से-जल्द कारोबार को पटरी पर लाने के उपाय कर रहे हैं। कंपनी में सुधार के लिए पूंजी की जरूरत है। 
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पट्टेदारों की याचिका पर फैसला 22 को
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के खिलाफ तीन विमान पट्टेदारों की याचिकाओं पर 22 मई को अपना आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने सोमवार यानी 15 मई को तीन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने पक्षकारों से अगले 48 घंटे में अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने को भी कहा था। 

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