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GST Council Meet: ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्तूबर से लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी, छह महीने बाद होगी समीक्षा

Wed, 02 Aug 2023 08:35 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 02 Aug 2023 08:35 PM IST
सार

GST Council Meet: वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी की समीक्षा अगले छह महीने में की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की।

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GST Council to review taxation on online gaming, horse racing in 6 months from implementation
जीएसटी काउंसिल मीटिंग - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। प्रेसवार्ता के दौरान वित्त मंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी की समीक्षा अगले छह महीने में की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी के फैसले की समीक्षा करने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 51 वीं बैठक के बाद कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय 1 अक्तूबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने की समीक्षा करेगी।

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मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद

परिषद ने सिफारिश की कि ऑनलाइन गेमिंग पर आपूर्ति का मूल्यांकन खिलाड़ी की ओर से भुगतान की गई राशि के आधार पर किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन की उम्मीद है। प्रेसवार्ता के दौरान राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के मसले पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला भले ही सर्वसम्मति से नहीं हुआ पर यह सर्वसम्मति के बिल्कुल करीब रहा।

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51वीं बैठक में की गई ये सिफारिशें

जीएसटी काउंसिल ने 51वीं बैठक के बाद सीजीएसटी अधिनियम 2017 और आईजीएसटी अधिनियम 2017 में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची III में संशोधन भी शामिल है। इसका उद्देश्य कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर जीएसटी लगाने पर स्पष्टता लाना है। जीएसटी परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ने की भी सिफारिश की है ताकि भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले भारत के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ता पर भी जीएसटी का भुगतान करने के लिए देयता सुनिश्चित की जा सके। राजस्व सचिव (Revenue Secretary) संजय मल्होत्रा ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती। सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है।

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