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NPS vs UPS: वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से 30 सितंबर की समय सीमा से पहले यूपीएस चुनने को कहा, दिया यह तर्क

Thu, 18 Sep 2025 03:49 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 18 Sep 2025 03:49 PM IST
सार

NPS vs UPS: सरकार 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान देने की बात कही गई है। अब वित्त मंत्रालय ने इच्छुक केंद्रीय कर्मियों से एनपीएस से यूपीएस में 30 सितंबर तक स्विच कर लेने को कहा है। इस बारे में क्या अपडेट हैं, आइए जानते हैं। 

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Finance Ministry urges employees to opt for UPS before Sept 30 deadline
पेंशन - फोटो : एडोव

विस्तार

सरकारी कर्मचारी 30 सितंबर की समय सीमा से पहले एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन लें ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह अपील की है।

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सरकार 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के तहत यूपीएस को चुनने का विकल्प लेकर आई

सरकार 1 अप्रैल, 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में लेकर आई है। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान देने की बात कही गई है। 

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मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। मंत्रालय ने कहा, "सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।"

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30 सितंबर है एनपीएस से यूपीएस में आने की अंतिम तारीख

20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था और इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को नई शुरू की गई यूपीएस से एनपीएस में एक बारगी वन-वे स्विच सुविधा की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय के अनुसार यूपीएस से एनपीएस में एक बारगी, एकतरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने यूपीएस का विकल्प चुना है।


इसमें कहा गया है, "यूपीएस ऑप्टीज़ द्वारा इस स्विच सुविधा का उपयोग किसी भी समय किया जा सकता है, जो सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अनुमानित तारीख से तीन महीने पहले हो सकता है, जैसा भी लागू हो।"


सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत 'सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी' का लाभ बढ़ा दिया है। इसके अलावा, एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अमान्यता या विकलांगता के आधार पर उसकी सेवामुक्ति की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्प के लिए भी पात्र होंगे। सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एनपीएस के समान ही यूपीएस को भी कर लाभ प्रदान किया है।

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