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लॉकडाउन के दौरान EPFO ने दिया तोहफा, सिर्फ 72 घंटे में खाते में जमा हो रहे पैसे
Sat, 11 Apr 2020 08:35 AM IST
आसिम खान
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 11 Apr 2020 08:35 AM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अंशधारक जिन्होंने किसी अन्य दावे के लिए आवेदन किया है और वो अभी तक तय नहीं हो पाया है तो ऐसे अंशधारक तेजी से निपटान के लिए ऑनलाइन दावा फाइल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दावों के लिए विशेष कोरोना वायरस निकासी योजना के तहत प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।
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ईपीएफओ ने कहा, कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल किए जा रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।।
ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान अंशधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है।
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इस योजना के तहत, ईपीएफओ अंशधारक अपनी बचत का 75 फीसदी या अधिकतम तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते को अपने पीएफ खाते से निकाल सकते हैं (जो भी कम हो)। नए महामारी वापसी प्रावधान के अलावा, ईपीएफओ ने ग्राहकों को वर्तमान में घर निर्माण, शादी, बच्चों की शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी को वापस लेने की भी अनुमति दी है।
श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अंशधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने पिछले दस दिन में इन दावों का निपटान किया है। ईपीएफओ ने कहा कि उसकी प्रणाली में पूरी तरह से अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अनुपालन वाले अंशधारकों के दावों का निपटान तीन दिन से कम के समय में किया जा रहा है।
मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य श्रेणी में आवेदन किया है वे भी कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केवाईसी अनुपालन की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।