ED: 429 करोड़ की धोखाधड़ी में सहकारी बैंक का पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार, विशेष अदालत ने ईडी हिरासत में भेजा
ED: प्रवर्तन निदेशालय ने सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए कानून 2002 के तहत 1 जुलाई को सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी को गिरफ्तार किया है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 429 करोड़ रुपये की बैंक कर्ज धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पुणे के सेवा विकास सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अमर साधुराम मूलचंदानी को गिरफ्तार किया है। ईडी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मूलचंदानी को एक जुलाई को गिरफ्तार कर विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सात जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा गया।
ईडी के मुताबिक, मूलचंदानी की गिरफ्तारी सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। इसमें बैंक को 124 एनपीए (गैर निष्पादित संपत्ति) ऋण खातों में 429 करोड़ का नुकसान हुआ था। इससे हजारों जमाकर्ताओं को नुकसान हुआ। मामले में यह ईडी की ओर से पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले सागर सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने सहकारी बैंक से ऋण लिया था। इसके अलावा बैंक के मुंबई कार्यालय में अनुबंध पर काम करने वाले दो ईडी कर्मचारी और मूलचंदानी के एक करीबी सहयोगी को भी रिश्वत के बदले इस जांच से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।