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Tax Saving Plan: इन नौ उपायों से बचा सकते हैं कर, आयकर कानून की धारा 80सी में सर्वाधिक विकल्प
Mon, 03 Jan 2022 06:33 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 03 Jan 2022 06:33 AM IST
सार
वित्तवर्ष 2020-21 का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। तीन माह बाद ही 2021-22 भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए अभी तक टैक्स बचाने की तैयारी नहीं की है, तो मार्च तक निवेश का आखिरी मौका है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
विस्तार
कर बचत के सर्वाधिक विकल्प 80 सी में मिलते हैं। कर छूट के 9 आसान विकल्प बताती प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट....
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पांच साल की एफडी पर कर बचत
बीपीएन फिनकैप के निदेशक एके निगम का कहना है कि सबसे आसान तरीका 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर टैक्स छूट लेना है। अगर बैंक में आपका केवाईसी है तो इंटरनेट बैंकिंग के जरिये भी एफडी खोल सकते हैं। एफडी पर मिला ब्याज कमाई में आता है, इसलिए इस पर टैक्स लगेगा। 5 साल से कम अवधि के लिए निवेश करते हैं तो इस पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स छूट ले सकते हैं, यह पॉलिसी सीमित अवधि के लिए है, जिसका प्रीमियम काफी कम होता है। यदि दुर्भाग्यवश पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है , तो क्लेम अमाउंट पर आयकर की धारा 10 (10 डी) के तहत 100% छूट मिलती है। 1.5 लाख रुपये सालाना तक के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट मिलती है।
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होम लोन के मूलधन पर छूट
होम लोन के मूलधन पर धारा 80 सी के तहत सालाना 1.5 लाख 3 तक टैक्स छूट ले सकते हैं। होम लोन के ब्याज भुगतान पर धारा 24 (बी) के तहत हर साल 2 लाख की छूट मिलती है। इस तरह होम लोन आपके 3.5 लाख रुपये की कर बचत कराता है।
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बच्चों की पढ़ाई पर लाभ
बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च में 80 सी के तहत छूट ले सकते हैं। हालांकि, यह सिर्फ फीस के लिए होती है। यहां ध्यान रखना होगा कि यह लाभ सिर्फ ट्यूशन फी के लिए है, बच्चों के एडमिशन जैसे खर्च के लिए नहीं। बच्चों की पढ़ाई के 4 लिए जो स्कूल-कॉलेज की फी जाती है, उसके लिए ही यह टैक्स छूट मिलती है। विदेश में पढ़ने वाले बच्चे की ट्यूशन फी पर कर छूट नहीं मिलती है।
पीपीएफ में सुविधा
पीपीएफ को कई मायनों में एफडी से अच्छा माना जाता है। इस पर 80 सी के तहत छूट भी मिलती है। पीपीएफ में मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है। यह 15 साल की योजना है, जिसमें 5 साल लॉक-इन पीरियड है। साल में 12 बार से अधिक पैसे जमा नहीं कर सकते। महीने की 5 तारीख से पहले जमा करने पर ही उस माह का ब्याज मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
रिटायर होने के बाद 80 सी के तहत टैक्स छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में पैसा लगा सकते हैं। इसमें निवेश पर 80 सी के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
बीमा प्रीमियम प्लान
बीमा प्लान खरीदने पर भी टैक्स छूट मिलती है। एनड़ोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान, मनी बैक , टर्म बीमा और यूलिप जैसी पॉलिसी बचा खरीदकर टैक्स सकते हैं। इनके भुगतान पर 80 सी के तहत साल में 1.5 लाख तक लाभ मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में इन्युटी प्लान पर भी छूट पा सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
10 साल तक की बेटी के नाम यह खाता खोल सकते हैं, जो अधिकतम दो बेटियों पर लागू होगा। 80 सी के तहत सुकन्या समृद्धि में हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो टैक्स में छूट मिलती है। इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होती है।
एनपीएस का फायदा
नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी एनपीएस में 80 सीसीडी (1) के तहत अधिकतम 1.5 लाख के के निवेश पर छूट मिलती है। धारा 1 बी में 50 हजार का अतिरिक्त लाभ 80 सीसीडी (2) के तहत कंपनी के योगदान में 10 % तक छूट।