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DGCA: खराब सिमुलेटर के जरिए कर्मियों को प्रशिक्षण देकर सुरक्षा से हुआ समझौता, अकासा एयर पर इसलिए हुई कार्रवाई

Sat, 28 Dec 2024 12:32 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 28 Dec 2024 12:32 PM IST
सार

DGCA action on Akasa Air: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 दिसंबर को जारी अपने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि एयरलाइन जिसमें राकेश झुनझुनवाला परिवार की हिस्सेदारी है के दो वरिष्ठ अधिकारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का अनुपालन सुनिश्चित करने में "विफल" रहे हैं। इसलिए उन्हें निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। आइए इस बारे में और जानें।

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DGCA order suspension of 2 directors of Akasa Air for training lapses
अकासा एयर - फोटो : PTI

विस्तार

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने पायलटों के प्रशिक्षण में कथित खामियों के लिए शुक्रवार को अकासा एयर के परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए निलंबित करने का आदेश दिया।

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 दिसंबर को जारी अपने दो अलग-अलग आदेशों में कहा कि एयरलाइन जिसमें राकेश झुनझुनवाला परिवार की हिस्सेदारी है के दो वरिष्ठ अधिकारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) का अनुपालन सुनिश्चित करने में "विफल" रहे हैं।
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आकाश एयर के परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को निलंबित करने का निर्णय तब लिया गया जब डीजीसीए ने उन्हें क्रमशः 15 अक्तूबर और 30 अक्तूबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब को "असंतोषजनक" पाया।
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नागरिक विमानन महानिदेशालय ने अपने आदेश में एयरलाइन को दोनों पदों के लिए "उपयुक्त" उम्मीदवारों को नामित करने की सलाह भी दी। अकासा एयर ने एक बयान में कहा, "अकासा एयर को डीजीसीए से 27 दिसंबर 2024 का आदेश प्राप्त हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और तदनुसार अनुपालन करेंगे।" एयरलाइन ने कहा, "सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का निरंतर प्रयास करते हैं।"

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा, "डीजीसीए की ओर से 7 अक्तूबर, 2024 को मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर), मुंबई में किए गए नियामक ऑडिट में पाया गया है कि आरएनपी प्रशिक्षण (एप्रोच) ऐसे सिमुलेटर पर आयोजित किया जा रहा है, जो इसके लिए योग्य नहीं हैं... यह सीएआर सेक्शन 7, सीरीज डी, पार्ट VI के पैरा 7 का उल्लंघन है।"

डीजीसीए ने कहा कि आकाश एयर के परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक "नागरिक विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे "और दोनों अधिकारी" कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने में विफल रहे... साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित बार-बार चूक/उल्लंघन पाया गया"।


डीजीसीए ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोनों वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष सीएआर के कुछ प्रावधानों के अनुसार "लागू कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षित परिचालन बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।"

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