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Byjus US: बायजू को झटका; डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने लोन नहीं चुकाने का दोषी पाया, ऋणदाताओं को दिया यह अधिकार
Tue, 24 Sep 2024 12:17 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 24 Sep 2024 12:17 PM IST
सार
America: डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 23 सितंबर को दिए गए फैसले से ऋणदाताओं को अमेरिका में बायजू की संपत्तियों, मुख्य रूप से बायजू अल्फा इंक पर नियंत्रण करने और पूर्ण पुनर्भुगतान की मांग करने की अनुमति मिल गई है। ऋणदाताओं ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए टिमोथी पोहल को बायजू अल्फा इंक का एकमात्र निदेशक नियुक्त किया है।
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बायजू संकट
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
अमेरिका की एक अदालत ने संकटों से जुझ रहे एडटेक फर्म बायजू को एक नया झटका दिया है। डेलावेयर के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एडटेक कंपनी बायजू को 1.5 अरब डॉलर का ऋण नहीं चुकाने का दोषी पाया और ऋणदाताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया है।
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डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 23 सितंबर को दिए गए फैसले से ऋणदाताओं को अमेरिका में बायजू की संपत्तियों, मुख्य रूप से बायजू अल्फा इंक पर नियंत्रण करने और पूर्ण पुनर्भुगतान की मांग करने की अनुमति मिल गई है। ऋणदाताओं ने आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए टिमोथी पोहल को बायजू अल्फा इंक का एकमात्र निदेशक नियुक्त किया है।
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उन्होंने एक बयान में कहा, "हम इस बात से प्रसन्न हैं कि डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक रूप से उस बात की पुष्टि की है जो हम पहले से जानते थे। वह यह है कि बायजू ने जानबूझकर और स्वेच्छा से किए गए ऋण समझौते का उल्लंघन किया और उसे पूरा नहीं किया।"
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