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TCS: विदेश में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर फिलहाल नहीं लगेगा कोई टैक्स; सरकार ने तीन महीने के लिए टाला फैसला

Thu, 29 Jun 2023 11:42 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 29 Jun 2023 11:42 AM IST
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credit card Overseas spends will not attract Tax Collected at Source TCS irrespective of amount of expenditure
Credit Card - फोटो : iStock

वित्त मंत्रालय ने 28 जून को एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च पर टीसीएस (Tax Collected at Source) का ज्यादा रेट लागू करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है। सरकार ने पांच फीसदी टीसीएस को 1 जुलाई से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का निर्णय लिया था। सरकार के 28 जून के एलान के अब यह फैसला 1 अक्तूबर 2023 से लागू होगा। 

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सरकार के ताजा फैसले के अनुसार 7 लाख रुपए तक के इंटरनेशनल टूर पैकेज पर 5% का ही टीसीएस काटा जाएगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में खर्च फिलहाल उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसे में इस पर स्रोत पर कर (टीसीएस) कटौती भी नहीं होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को बताया गया कि सरकार ने यात्रा पैकेज समेत विदेशों में धन भेजने के लिए उच्च दर से टीसीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटे जाने के फैसले को तीन महीने तक के लिए टालने का फैसला किया है। यानी फिलहाल 30 सितंबर तक टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा।
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वित्त मंत्रालय ने बताया कि विभिन्न पक्षों और माध्यमों से मिले विचारों और सुझावों के बाद फैसले में कुछ बदलाव करने पर सहमति बनी है। सबसे पहले यह निर्णय लिया गया है कि एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों और विदेश यात्रा टूर पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष सात लाख रुपये तक की राशि के लिए टीसीएस की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। भले ही भुगतान किसी भी तरीके से क्यों न किया गया हो।
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मंत्रालय ने कहा कि संशोधित टीसीएस दरों के क्रियान्वयन और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय देने का भी निर्णय किया गया है। विदेश यात्रा पैकेज खरीदने को लेकर सात लाख रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खर्च पर टीसीएस पांच प्रतिशत की दर से लगेगा। 20 प्रतिशत की दर तभी लागू होगी जब खर्च इस सीमा से अधिक होगा।

बजट में किया गया था एलान
बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फॉरन रेमिटेंस यानी विदेशों में धन भेजने पर पर टीसीएस की दर बढ़ाने का एलान किया था। मौजूदा समय में उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत फॉरन रेमिटेंस पर पांच फीसदी टीसीएस कटता है। इसे ही बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाना है। हालांकि, कुछ मामलों में इसमें छूट है। टैक्स की बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2023 से लागू होनी थी। अब इसे 30 सितंबर तक टाल दिया गया है। इसे लेकर अगली घोषणा एक अक्तूबर को हो सकती है।


नियम लागू होते तो क्या होता?
इससे पहले एक जुलाई से विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान लागू होने वाला था। इसके तहत 7 लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ता। हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित खर्च होने पर यह शुल्क घटाकर पांच फीसदी करने का प्रावधान किया गया था। वहीं, विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वाले करदाताओं को पर 7 लाख से अधिक राशि पर 0.5 फीसदी टीसीएस शुल्क का भुगतान करना पड़ता। हालांकि, उच्च दर से टीसएस तभी लागू होगा, जब उदारीकृत धन प्रेषण योजना के अंतर्गत भुगतान सात लाख रुपये की सीमा से ऊपर हो।

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