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विषाक्त भोजन परोसने पर सरवाना भवन पर लगा 1.10 लाख का जुर्माना

Fri, 02 Aug 2019 06:21 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Fri, 02 Aug 2019 06:21 PM IST
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consumer court orders saravana bhavan to pay 1.10 lakh rupees for deficiency in service
- फोटो : ANI

खराब भोजन परोसने पर दक्षिण भारतीय खाने की मशहूर रेस्टोरेंट चेन सरवाना भवन पर उपभोक्ता अदालत ने 1.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 

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वकील ने दर्ज किया था मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट के वकील एसके सामी ने रेस्टोरेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सामी की शिकायत के अनुसार, उन्होंने अक्तूबर 2014 में अन्ना सलाई में स्थित रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया था। उस खाने में बाल निकलने पर वो वापस करके रेस्टोरेंट ने दूसरी बार खाना दिया था। 

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हालांकि वो खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही उनको पेट दर्द, उलटी, बुखार और शरीर में चकते पड़ गए, जिसके बाद उनको एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें विषाक्त भोजन दिया गया था। 

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90 लाख मांगा था हर्जाना

सामी ने उपभोक्ता अदालत में 90 लाख का हर्जाना मांगा, जिसमें 60 लाख रुपये खराब सेवा के लिए और 30 लाख रुपये मानसिक बीमारी और खराब हुए स्वास्थ्य की भरपाई के लिए शामिल था। हालांकि उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में एक लाख रुपये हर्जाना राशि और 10 हजार रुपये मुकदमा राशि के तौर पर देने का आदेश दिया है।  

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