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DGCA: '12 साल तक के बच्चों को उड़ान के दौरान कम से कम एक अभिभावक के साथ ही सीट मिले', डीजीसीए का निर्देश

Tue, 23 Apr 2024 02:57 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Tue, 23 Apr 2024 02:57 PM IST
सार

DGCA: विमानन नियामक डीजीसीए ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एयरलाइनों को 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कम से कम उनके माता-पिता या अभिभावक के साथ सीट आवंटित करनी चाहिए जो एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे हों।

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Children in aircrafts to have seats with parents, says DGCA guideline
डीजीसीए - फोटो : ANI

विस्तार

विमान में 12 वर्ष तक के बच्चों को अब माता-पिता या अभिभावकों के साथ ही सीट मिलेगी। नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइनों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उड़ान के दौरान इस उम्र के बच्चों को अभिभावकों के साथ ही सीट मिले। विमानन नियामक ने लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद यह कदम उठाया है, जिनमें कहा गया है कि कि बच्चों को उनके परिजनों के साथ सीट आवंटित नहीं की गई थी।

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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को बताया कि सभी एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि 12 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावकों में से एक के साथ सीट दी जाए और इसका रिकॉर्ड रखा जाए। डीजीसीए ने अनुसूचित विमानन कंपनियों के सेवाओं और शुल्क के संबंध में जारी अपने परिपत्र (एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर-01) को संशोधित किया है। उक्त परिपत्र के मुताबिक, तरजीही सीट आवंटन, भोजन-नाश्ता, पेय और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने के लिए कोई शुल्क न लेने जैसी कुछ सेवाओं की अनुमति है। हालांकि, ऐसी सेवाएं एयरलाइन की तरफ से स्वैच्छिक आधार पर दी जाती हैं। ये अनिवार्य नहीं हैं।

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