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Wheat Stock: थोक-खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा घटी, कीमतों पर नियंत्रण के लिए लिया गया फैसला
Tue, 26 Aug 2025 05:41 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 26 Aug 2025 05:41 PM IST
सार
Wheat Stock: सरकार ने मंगलवार को जमाखोरी पर अंकुश लगाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए थोक विक्रेताओं, छोटे और बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं भंडारण मानदंडों को और कड़ा कर दिया है। इस बारे में क्या अपडेट हैं, आइए जानते हैं विस्तार से।
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गेहूं का स्टॉक
- फोटो : AdobeStock
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विस्तार
सरकार ने मंगलवार को जमाखोरी पर अंकुश लगाने और मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए थोक विक्रेताओं, छोटे और बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं भंडारण मानदंडों को और कड़ा कर दिया। खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "आगामी त्योहारी सीजन से पहले गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के तहत, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक लागू गेहूं स्टॉक सीमा को संशोधित करने का फैसला किया है।"
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संशोधित मानदंडों के अनुसार, थोक विक्रेताओं को 3,000 टन के स्थान पर 2,000 टन तक गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है, खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान पर 10 टन के स्थान पर 8 टन गेहूं रख सकते हैं, जबकि बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता प्रत्येक दुकान पर पहले के 10 टन के स्थान पर आठ टन गेहूं रख सकते हैं। प्रोसेसरों को अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत को बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।
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2025 में, सरकार ने गेहूं के स्टॉक की सीमा को दो बार संशोधित किया। पहली बार 20 फरवरी को, व्यापारियों के लिए सीमा को घटाकर 250 टन और प्रति खुदरा दुकान चार टन कर दिया गया। उसके बाद 27 मई को, व्यापारियों के लिए सीमा को बढ़ाकर 3,000 टन और प्रति खुदरा दुकान 10 टन कर दिया गया। नवीनतम आदेश 31 मार्च, 2026 तक वैध है।
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इससे पहले, केंद्र ने 12 जून, 2023 को स्टॉक सीमा लागू की थी, जो 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी थी। 24 जून, 9 सितंबर और 11 दिसंबर, 2024 को इसमें संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और जमाखोरी पर अंकुश लगाना था।
मंत्रालय ने कहा कि सभी गेहूं भंडारण संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। यदि संस्थाओं के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर मात्रा को निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। यदि कोई इकाई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती पाई गई तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं और बाजार हस्तक्षेप की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति है। देश ने फसल वर्ष 2024-25 में 117.50 मिलियन टन का रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और विपणन वर्ष 2025-26 में 30.03 मिलियन टन की खरीद हासिल की। खाद्य मंत्रालय देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।
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