CBI: सुपरटेक के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 126 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
CBI: सीबीआई ने बिल्डर सुपरटेक लिमिटेड और इसके प्रमोटर आरके अरोड़ा के खिलाफ 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। यह केस आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर दर्ज किया गया। सीबीआई ने तलाशी अभियान चला कर इस मामले में शामिल लोगों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी की ।
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सीबीआई ने नोएडा स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक लिमिटेड और इसके प्रवर्तक आरके अरोड़ा समेत अन्य के खिलाफ 126.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी।
सीबीआई की एफआईआर में आरके अरोड़ा के साथ-साथ कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक संगीता अरोड़ा, मोहित अरोड़ा, पारुल अरोड़ा, विकास कंसल, प्रदीप कुमार, अनिल कुमार शर्मा और अनिल कुमार जैन के नाम भी शामिल हैं।
सीबीआई ने की छापेमारी
शनिवार को सीबीआई ने नोएडा और गाजियाबाद स्थित आरोपियों के आधिकारिक और आवासीय परिसरों सहित पांच स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया था। सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार, छापेमारी के दौरान एजेंसी ने 28.5 लाख रुपए की नकद बरामद किए हैं।
आईडीबीआई बैंक ने की थी शिकायत
यह मामला आईडीबीआई बैंक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने मिलीभगत करके स्वीकृत ऋण राशि को धोखाधड़ी के जरिये हड़प लिए हैं। एफआईआर के अनुसार, बैंक का कहना है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने झूठे दस्तावेजों के माध्यम से ऋण लिया था। इसके बाद ऋण खाते को "जानबूझकर डिफॉल्ट" घोषित कर दिया गया और उसे धोखाधड़ी की श्रेणी में रखा गया। जिससे आईडीबीआई बैंक को कुल 126.07 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।