फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   CBDT sets Rs 1 lakh threshold per assessee for withdrawal of old tax demands

CBDT: सीबीडीटी ने पुराने टैक्स डिमांड वापस लेने के लिए एक लाख रुपये की सीमा तय की, दी यह जानकारी

Mon, 19 Feb 2024 07:20 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 19 Feb 2024 07:20 PM IST
सार

CBDT: सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी, 2024 तक आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर से संबंधित बकाया डिमांडों को करदाता के लिए 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा।

विज्ञापन
CBDT sets Rs 1 lakh threshold per assessee for withdrawal of old tax demands
सीबीडीटी - फोटो : twitter

विस्तार

आयकर विभाग ने बजट में हुई घोषणा के अनुसार आकलन वर्ष 2015-16 तक के छोटे टैक्स डिमांड (कर मांग) पर प्रति करदाता एक लाख रुपये की सीमा तय की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2024-25 के अंतरिम बजट में हुई घोषणा को प्रभावी करने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन


बजट के अनुसार आकलन वर्ष 2010-11 के लिए 25,000 रुपये तक और आकलन वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए 10,000 रुपये तक की कर मांग वापस ली जाएगी। घोषणा के बाद लगभग 3,500 करोड़ रुपये की कर मांग वापस ले ली जाएगी।
विज्ञापन


सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि 31 जनवरी, 2024 तक आयकर, संपत्ति कर और उपहार कर से संबंधित बकाया डिमांडों को करदाता के लिए 1 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तय करते हुए समाप्त कर दिया जाएगा। एक लाख रुपये की सीमा में कर मांग का मूल घटक, ब्याज, जुर्माना या शुल्क, उपकर और अधिभार शामिल होगा। हालांकि, आयकर कानून के टीडीएस या टीसीएस प्रावधानों के तहत कर कटौतीकर्ताओं या कर संग्रहकर्ताओं के खिलाफ की गई मांगों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


नांगिया एंडरसन इंडिया के पार्टनर मनीष बावा ने कहा कि निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस छूट या निरस्तीकरण से करदाताओं को क्रेडिट या रिफंड के लिए किसी भी दावे का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह छूट या रद्दीकरण करदाता के खिलाफ किसी भी चल रहे, नियोजित या संभावित आपराधिक कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा और किसी भी कानून के तहत कोई प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है।


बावा ने कहा, "करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन खातों का उपयोग करें। वे Navigate to Pending Action > Response to Outstanding Demand पर जाकर status of 'Extinguished Demands' को चेक करें।  राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इस तरह की 1.11 करोड़ कर मांगें हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed