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Relief: बाॅम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व NCP नेता हसन मुशरिफ को दी राहत; गिरफ्तारी पर रोक, ईडी से मांगा जवाब

Thu, 13 Apr 2023 02:11 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Thu, 13 Apr 2023 02:11 PM IST
सार

Relief: उच्च न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुशरिफ को अंतरिम संरक्षण दिया।

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Bombay High Court grants interim protection to former Maharashtra minister Hasan Mushrif
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बंबई उच्च न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुशरिफ को अंतरिम संरक्षण दिया है। हसन मुशरिफ ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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