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Bombay High Court: कोर्ट ने आरबीआई को दिया निर्देश, किशोर साहनी के 1.6 लाख रुपये बदले जाएं
Fri, 25 Feb 2022 06:51 PM IST
दीपक चतुर्वेदी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीपक चतुर्वेदी
Updated Fri, 25 Feb 2022 06:51 PM IST
सार
मार्च 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निर्देश दिया कि उसके नोटबंदी वाले 1.6 लाख रुपयों को बदला जाए।
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बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह किशोर सोहनी के 1.6 लाख रुपये के नोट बदले। गौरतलब है कि सोहनी के पास ये नोटबंदी वाले नोट थे। यह मामला मार्च 2016 में कल्याण कोर्ट में दर्ज था।
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उस वक्त कोर्ट ने किशोर सोहनी से कहा था कि वह अपने 1.6 लाख रुपये स्थानीय पुलिस थाने में जमा करे। इसी बीच सरकार ने 8 नवंबर 2019 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सोहनी ने मजिस्ट्रेट से निवेदन किया कि वह उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं, ताकि नोट 31 दिसंबर 2016 तक बदले जा सके। हालांकि, मजिस्ट्रेट इस बात के लिए राजी नहीं हुए और पुराने नोट बदलने की डेडलाइन खत्म हो गई। सोहनी को 20 मार्च 2017 को नोट बदलने की मंजूरी मिली थी। इसी मामले में अब कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया है कि सोहनी के पुराने नोट बदल दिए जाए।
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