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US Visa: एच-1बी और एल-1 वीजा में बदलाव के लिए अमेरिकी सीनेट में विधेयक, इन सांसदों ने किया समर्थन
Wed, 29 Mar 2023 10:47 AM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 29 Mar 2023 10:47 AM IST
सार
US Visa: एच-1बी वीजा एक ऐसा वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
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विस्तार
प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने एच-1बी और एल-1 वीजा कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव लाने और विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अमेरिकी सीनेट में द्विदलीय विधेयक पेश किया है।
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एच-1बी वीजा एक ऐसा वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर करती हैं।
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वहीं एल -1 एक अन्य प्रकार का कार्य वीजा है जिसे अमेरिका में काम करने के इच्छुक पेशेवरों को जारी किया जाता है। एच -1 बी वीजा में जहां एक व्यक्ति अमेरिकी कंपनी से जुड़ता है वहीं, दूसरी ओर एल-1 वीजा उन लोगों को जारी किया जाता है जो पहले से ही किसी अन्य देश में कंपनी की ओर से कार्यरत हैं, और अमेरिका स्थित कार्यालय में स्थानांतरित हो रहे हैं।
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अमेरिका के दो सीनेटरों डिक डर्बिन और चक ग्रैसले ने अमेरिकी सीनेट में यह विधेयक पेश किया है। वहीं सीनेटर टॉमी ट्यूबरविले, बर्नी सैंडर्स, शेरोड ब्राउन और रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भी इसका समर्थन किया है। एक मीडिया विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया कि एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार अधिनियम आव्रजन (इमिग्रेशन) प्रणाली में धोखाधड़ी और दुरुपयोग को कम करेगा। यह अमेरिकी श्रमिकों और वीजा धारकों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे विदेशी श्रमिकों की भर्ती में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।