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GST: जीएसटी के तहत औसत कर 15.8% से घटकर 11.3% हुआ, वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी
Tue, 11 Feb 2025 03:55 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Tue, 11 Feb 2025 03:55 PM IST
सार
GST: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा पहले रोजमर्रा की वस्तुओं पर औसतन 15.8 प्रतिशत कर लगाया जाता था। अब जीएसटी के तहत दरों का औसत घटकर 11.3 प्रतिशत हो गई है।
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निर्मला सीतारमण।
- फोटो : PTI
विस्तार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके लागू होने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत औसत कर 15.8 प्रतिशत था, जीएसटी के तहत यह अब घटकर 11.3 प्रतिशत हो गया है। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के सांसद नदीमुल हक की ओर से उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ने ने समय के साथ जीएसटी दरों में कमी की जानकारी दी।
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वित्त मंत्री ने कहा, "पहले रोजमर्रा की वस्तुओं पर 15.8 प्रतिशत कर लगाया जाता था। अब जीएसटी के तहत दरें घटकर 11.3 प्रतिशत हो गई है।" सीतारमण ने कहा कि जीएसटी के तहत एक भी वस्तु पर कर नहीं बढ़ा है, बल्कि कई वस्तुओं पर कर कम हुआ है।
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सत्र के दौरान सांसद हक ने यह भी पूछा कि क्या सरकार आयकर में किए गए सुधारों के समान कर स्लैब की संख्या को कम करके जीएसटी संरचना को सरल बनाने की योजना बना रही है। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत स्थापित जीएसटी परिषद सहकारी संघवाद का एक मजबूत उदाहरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय जीएसटी परिषद की ओर से लिए जाते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व सभी राज्यों के वित्त मंत्री करते हैं।
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