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महंगा पड़ेगा एटीएम ट्रांजेक्शन: बैंकों को शुल्क बढ़ाने की छूट, जानिए कितना पैसा ज्यादा देना होगा
Thu, 10 Jun 2021 09:09 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 10 Jun 2021 09:09 PM IST
सार
रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को बैंकों को एटीएम शुल्क बढ़ाने की छूट दे दी। राहत की बात यह है कि नई दरें अगले साल से लागू होंगीं।
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : iStock
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विस्तार
रिजर्व बैंक ने बैंकों को मुफ्त मासिक सीमा से ज्यादा बार एटीएम से लेन-देन करने वाले ग्राहकों से ज्यादा शुल्क लेने की इजाजत दे दी है। बैंक के एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को 1 जनवरी 2022 से 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा। अभी मुफ्त सीमा से ज्यादा बार लेन-देन करने पर 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क लिया जाता है।
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बृहस्पतिवार को जारी सर्कुलर के मुताबिक रिजर्व बैंक ने बैंकों के बढ़ते एटीएम खर्च के कारण शुल्क बढ़ाने की छूट दी है। अब एक जनवरी 2022 से हर माह मुफ्त सीमा से ज्यादा बार एटीएम से लेन-देन करने पर 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क चुकाना पड़ेगा।
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पांच बार मुफ्त ट्रांजेक्शन सुविधा यथावत
इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को महीने में पांच बार मुफ्त ट्रांजेक्शन की मौजूदा सीमा यथावत रखी है। इन पांच लेन-देन में वित्तीय व गैर वित्तीय लेन-देन शामिल हैं। यह सुविधा ग्राहकों को अपनी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर ही मिलती है। वहीं महानगरों में अन्य बैंकों के एटीएम से भी महीने में तीन बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है। छोटे शहरों में दूसरी बैंकों से महीने में पांच बार मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है।
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इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने की छूट
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक अगस्त, 2021 से प्रभावी, बैंकों को वित्तीय लेन-देन के लिए प्रति लेन-देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों में गैर-वित्तीय लेन-देन के लिए यह शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर छह रुपये करने की अनुमति भी दी है।