{"_id":"60cbb76cdf66561e2a68b0be","slug":"appeal-against-order-to-start-again-cci-investigation-of-flipkart-and-amazon","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीसीआई जांच: अमेजन-फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
सीसीआई जांच: अमेजन-फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती
Fri, 18 Jun 2021 02:28 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, बेंगलुरु
एजेंसी, बेंगलुरु
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 18 Jun 2021 02:28 AM IST
सार
- दो जजों की बेंच में ई-कॉमर्स कंपनियों की अपील पर आज हो सकती है सुनवाई
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन मामले में सीसीआई को दिया है जांच का आदेश
विज्ञापन
Flipkart and Amazon
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए नई अपील दाखिल की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों के कथित उल्लंघन मामले में पिछले सप्ताह दोनों कंपनियों के खिलाफ सीसीआई को जांच करने के आदेश दिए थे। दोनों कंपनियों की अलग-अलग अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
विज्ञापन
सूत्रों के मुताबिक, वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 16 जून 2021 की देर शाम और अमेजन ने बृहस्पतिवार सुबह अपील दायर की। दो जजों की बेंच दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई कर सकती है।
विज्ञापन
हालांकि, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उधर, फ्लिपकार्ट, अमेजन और सीसीआई ने इस मामले में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, फ्लिपकार्ट ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि नई अपील के लंबित रहने और सीसीआई की जांच जारी रहने से उसे काफी नुकसान होगा। साथ ही उसने कोर्ट से जांच संबंधी सीसीआई के प्रारंभिक आदेश को रद्द करने की भी अपील की।
विज्ञापन
पिछले साल जनवरी में शुरू हुई थी जांच
सीसीआई ने भारी छूट देने और कुछ कंपनियों के साथ गठजोड़ कर सामान बेचने समेत अन्य कथित अनैतिक व्यापारिक गतिविधियों को अपनाने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जनवरी 2020 में जांच शुरू की थी। आयोग ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून-2002 की धारा 26(1) के तहत जांच करने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सबूत मौजूद हैं।
इसके खिलाफ दोनों कंपनियों ने फरवरी 2020 में कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए जांच पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष कोर्ट ने अक्तूबर 2020 में कोई भी फैसला देने के बजाय मामले को वापस कर्नाटक हाईकोर्ट भेज दिया था।