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Andhra: सीआईडी ने केंद्रीय एजेंसियों से चिट फंड कंपनी की जांच करने को कहा, मीडिया कारोबारी से है कनेक्शन!

Wed, 12 Apr 2023 03:27 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 12 Apr 2023 03:27 PM IST
सार

Andhra Pradesh Chit Fund Case: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) एन संजय ने संवाददाताओं से कहा कि समूह ने आरबीआई की अनुमति के बिना जमा राशि जुटाई और मीडिया कारोबारी रामोजी राव की ओर से गठित कंपनी ने जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि को कथित तौर पर जोखिम भरे शेयर बाजार में 'डायवर्ट' कर दिया।

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Andhra CID asks ED, I-T dept to probe Margadarshi chit fund
चिट फंड कानून के कथित उल्लंघन का मामला। - फोटो : iStock

विस्तार

आंध्र प्रदेश सीआईडी ने ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों से चिट फंड कानून के कथित उल्लंघन के आरोपों के लिए मार्गदर्शी चिट फंड की जांच करने को कहा है।

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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) एन संजय ने यहां संवाददाताओं से कहा कि समूह ने आरबीआई की अनुमति के बिना जमा राशि जुटाई और मीडिया कारोबारी रामोजी राव की ओर से गठित कंपनी ने जमाकर्ताओं से एकत्र की गई राशि को कथित तौर पर जोखिम भरे शेयर बाजार में 'डायवर्ट' कर दिया।

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क्या है आंध्र प्रदेश का चिट फंड घोटाला?

उन्होंने कहा कि सीआईडी को संदेह है कि चिट फंड कंपनी के पास धन जमा करने वाले लोग 'आम लोग या काल्पनिक' हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इन कथित उल्लंघनों पर मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती।

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उन्होंने आरोप लगाया कि चिट फंड कंपनी चिट फंड अधिनियम के तहत नहीं बल्कि कंपनी अधिनियम के तहत अपनी बैलेंस शीट दाखिल कर रही है और राज्य सीआईडी इसे एक अनियमितता मानती है क्योंकि सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं की ओर से संभाला जा रहा है।



एडीजी ने कहा कि उन्होंने इन आरोपों की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और एसएफआईओ को पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात की है। सीआईडी ने समूह के खिलाफ सात प्राथमिकी दर्ज की हैं और रामोजी राव और उनकी बहू शैलजा किरण सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वे अब जमानत पर बाहर हैं।

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