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अमेरिकी संसद ने पारित किया विधेयक, शेयर बाजार से प्रतिबंधित होंगी धोखेबाज चीनी कंपनियां
Thu, 03 Dec 2020 04:16 PM IST
डिंपल अलवधी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Thu, 03 Dec 2020 04:16 PM IST
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चीन और अमेरिका
- फोटो : pixabay
अमेरिकी संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत लगातार तीन वर्षों तक अपनी ऑडिट सूचनाएं बाजार नियामक को नहीं देने वाली कंपनियां अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं रह सकेंगी। इस कदम के बाद धोखेबाजी से सूचनाएं छिपाने वाली चीनी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजारों से डीलिस्ट होना पड़ेगा।
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बुधवार को को पारित किया विधेयक
द्विपक्षीय हिस्सेदारी विदेशी कंपनी जवाबदेही कानून से अमेरिकी निवेशकों और उनकी सेवानिवृत्ति की बचत को विदेशी कंपनियों से बचाने में मदद मिलेगी, जो ओवर स्टॉकिंग करते हुए अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार कर रही हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बुधवार को इस विधेयक को पारित किया। इससे पहले ऊपरी सदन सीनेट ने इसे 20 मई को पारित किया था।
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क्या कहता है नया विधेयक?
यह विधेयक ऐसी कंपनियों को अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से प्रतिबंधित करता है, जो लगातार तीन वर्षों तक सार्वजनिक कंपनी लेखा निगरानी बोर्ड (पीसीएओबी) के ऑडिट नियमों का पालन करने में विफल रही है।
सार्वजनिक कंपनियों को देनी होगी जानकारी
नए नियमों के तहत सार्वजनिक कंपनियों को यह बताना होगा कि क्या वे चीन की कम्युनिस्ट सरकार सहित किसी विदेशी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हैं, और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अमेरिका में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों पर वही लेखा नियम लागू होंगे, जो अमेरिकी कंपनियों पर लागू होते हैं।