फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Business Diary ›   Advice to taxpayers: Link PAN with Aadhaar by May 31, otherwise TDS will have to be paid at double the rate

करदाताओं के लिए बेहद जरूरी खबर: 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने से होगी बचत, वरना दोगुना दर से भरना होगा टीडीएस

Wed, 29 May 2024 05:25 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 29 May 2024 05:25 AM IST
सार

Income Tax Department: आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अधिक टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा गया है।

विज्ञापन
Advice to taxpayers: Link PAN with Aadhaar by May 31, otherwise TDS will have to be paid at double the rate
Tax टैक्स new - फोटो : istock

विस्तार

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे ऊंची दर पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से बचने के लिए 31 मई, 2024 तक अपने पैन को आधार से जोड़ लें। आयकर नियमों के मुताबिक, स्थायी खाता संख्या (पैन) अगर बायोमीट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू रेट से दोगुना दर पर टीडीएस कटेगा।

विज्ञापन


विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, अधिक टीडीएस कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ लें। एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 मई तक एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने को भी कहा गया है।
विज्ञापन


...तो प्रत्येक डिफॉल्ट दिन के लिए भरना होगा 1,000 रुपये जुर्माना
रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी और लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों को कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। इसमें देरी पर हर डिफॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed