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घटे जीएसटी का लाभ न देने पर दुकानदारों पर कार्रवाई, लगेगी मुनाफाखोरों पर लगाम

Thu, 16 Nov 2017 09:04 AM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल Updated Thu, 16 Nov 2017 09:04 AM IST
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action will be taken on shopkeepers if not passes gst benefit to customers
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) में करीब 200 वस्तुओं पर कर की दरों में हुई कमी का लाभ ग्राहकों को तुरंत देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले मुनाफाखोर दुकानदारों या कंपनियों पर सरकार अविलंब कार्रवाई करेगी। यह बात केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कही। उनके मुताबिक, सभी राज्यों में इस तरह का तंत्र विकसित किया जा चुका है, जो मुनाफाखोरी पर लगाम लगाएंगे।
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रामविलास पासवान ने कहा कि जीएसटी परिषद की गुवाहाटी में पिछले दिनों हुई बैठक में जिन पौने दो सौ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटा कर 18 फीसदी की गई है और जिन अन्य वस्तुओं पर कर की दर घटाई गई है, उसके बारे में वित्त मंत्रालय ने बीते मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर दी गई।
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इसके बाद 15 नवंबर से नई कर की दरें लागू हो गई हैं। अब उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से भी जरूरी अधिसूचना जारी की जा रही है, ताकि सामान बनाने वाले या बेचने वाले संशोधित दाम का स्टीकर अपने सामान पर चिपका सकें।

उन्होंने बताया कि जिन सामानों पर कर की दरें घटी हैं, उसका दाम अब कम हो गया है और घटे कर का लाभ अवश्य रूप से ग्राहकों को मिलना चाहिए। यदि कोई दुकानदार ऐसा नहीं कर रहा है, तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत करे, उस पर अविलंब कार्रवाई होगी।

दुकानदारों, कंपनियों को चेतावनी
पासवान ने दुकानदारों एवं कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जीएसटी में करों में कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए राज्यों में मुनाफाखोरी रोधी प्रधिकरण का गठन किया जा चुका है।

इसलिए कंपनियों और दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे वस्तुओं के मूल्य में कटौती का लाभ आम जनता को पहुंचाएं। मुनाफाखोरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ग्राहकों से अपील की है कि वे भी जीएसटी की घटी दर का लाभ के बारे में दुकानदारों से पूछताछ करें और इसका लाभ नहीं देने वाले दुकानदारों की शिकायत अवश्य करें।
 

चिपकाना होगा स्टीकर 

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उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने बताया कि उनके यहां से अधिसूचना जारी हो रही है। उसके बाद कंपनियों को पहले से उत्पादित सामानों पर छपे दाम के बगल में एक नया स्टीकर चिपकाना होगा कि अब यह नया दाम है। इससे ग्राहकों को भी पता चलेगा कि पुराना दाम यह था और कर की दर घटाने के बाद नया दाम यह हो गया है। ऐसे सामानों को फिलहाल 31 दिसंबर, 2017 तक बेचने की इजाजत होगी। 15 नवंबर के बाद से कंपनियों से जो भी नया माल बन कर निकलेगा, उस पर नया दाम लिखा होना जरूरी है।

बिग बाजार और डोमिनो ने दी राहत
देश भर में रिटेल स्टोर चेन चलाने वाली कंपनी बिग बाजार ने तत्काल प्रभाव से ग्राहकों को घटे कर का लाभ देने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि जिन सामानों पर पहले 28 फीसदी की जीएसटी वसूली जा रही थी, कर की दरों में कटौती के बाद उस पर अब उसी हिसाब से कर वसूली जा रही है, जिसका अधिसूचना में उल्लेख है। उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर दिया गया है। डोमिनो पिज्जा चलाने वाली कंपनी जुबिलिएंट फूड ने भी ग्राहकों को घटे कर का लाभ देने की घोषणा की है।

जेटली ने पहले ही दिया था संकेत
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दो दिन पहले ही कहा था कि जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक के दौरान कर की दरों में जो कमी का फैसला लिया गया है, इसे 15 नवंबर, 2017 से लागू किया जाएगा। इतने दिन का समय इसलिए लिया जा रहा है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों को भी अधिसूचना जारी करनी होगी। साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भी अधिसूचना जारी करनी होगी, ताकि दुकानदार या कंपनी सामानों पर उसके मुताबिक फेर-बदल कर सकें।

निर्यातकों के लिए रिफंड यूटिलिटी एक्टिवेट
जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद जीएसटी रिफंड की बाट जोह रहे निर्यातकों को राहत देते हुए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) पर बुधवार की रात से टैक्स रिफंड क्लेम करने वाली यूटिलिटी को एक्टिवेट कर दिया गया। 
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