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एक अक्तूबर से होंगे छह बड़े बदलाव, आपकी जिंदगी पर ऐसे पड़ेगा असर

Sat, 28 Sep 2019 07:18 PM IST
संदीप भट्ट बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Sat, 28 Sep 2019 07:18 PM IST
सार

  • एक अक्तूबर से कर्ज और बैंकिंग सेवाओं में राहत
  • एसबीआई सहित कई बैंक ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ेंगे
  • एक महीने में तीन बार ही नि:शुल्क जमा कर सकेंगे नकदी

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6 major changes: Relief in loans and banking services from 1st October

विस्तार

उपभोक्ताओं के लिए अगला महीना बड़े बदलावों का दौर लाएगा। 1 अक्तूबर, 2019 से सड़क से लेकर रसोई और बैंकिंग सेवाओं तक में कई तरह के बदलाव लागू हो जाएंगे। इसमें से अधिकतर बदलावों का मकसद ग्राहकों को बेहतर और सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 
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रिजर्व बैंक की अपील के बाद एसबीआई सहित कई बैंक अपने कर्ज की ब्याज दर को रेपो रेट जैसे बाहरी बेंचमार्क से जोड़ रहे हैं। इसके बाद 1 अक्तूबर से मकान और वाहन का लोन भी सस्ता हो जाएगा। एसबीआई ने अपने मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी कई तरह की राहत दी है।
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इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के पंजीकरण का कलेवर भी अगले महीने से बदला जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और रक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों के लिए पेंशन नियमों में भी बदलाव किया है। जीएसटी परिषद ने बड़े करदाताओं के लिए बदले गए रिटर्न फॉर्म को भी 1 अक्तूबर से अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा रसोई गैस की कीमतों में भी बदलाव इसी दिन किया जाएगा। 

1. सस्ते हाेंगे होम-ऑटो लोन

6 major changes: Relief in loans and banking services from 1st October
आरबीआई के रेपो रेट में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एसबीआई ने 1 अक्तूबर से अपनी कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है। इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने भी 1 अक्तूबर से अपनी खुदरा कर्ज की ब्याज दरों को रेपो से जोड़ने का एलान किया है। अभी तक सभी बैंक एमसीएलआर पर आधारित ब्याज दर से कर्ज देते हैं।

2. मिनिमम बैंलेंस में 80 फीसदी राहत

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एसबीआई 1 अक्तूबर से मेट्रो शहरों के ग्राहकों के लिए मंथली मिनिमम बैलेंस की रकम घटाकर 3,000 रुपये कर देगा, जो अभी 5,000 रुपये है। इसके अलावा पूर्ण शहरी इलाके के खाताधारकों को मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला चार्ज भी कम कर दिया है। ऐसे ग्राहकों के खाते में 75 फीसदी से कम राशि हुई तो 15 रुपये जीएसटी के साथ जुर्माना लगेगा, जो अभी तक 80 रुपये और जीएसटी लगता है। वहीं, 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपये और जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपये जीएसटी के साथ है।

3. डीएल-आरसी का बदल जाएगा कलेबर

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अब पूरे देश में डीएल और आरसी का रूप-रंग बदलने जा रहा है। 1 अक्तूबर से पूरे देश में डीएल और गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। इसके अलावा डीएल और आरसी में जानकारियां भी एक जैसी और एक ही जगह पर दी जाएंगी। बदलाव के साथ सरकार सभी वाहनों और चालकों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार करेगी।

4. रसोई गैस के बदल जाएंगे दाम

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सरकार 1 अक्तूबर से रसोई गैस के दाम में भी बदलाव करेगी। पिछले महीने 1 सितंबर को बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम में 15.50 रुपये का इजाफा किया था। राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 590 रुपये प्रति सिलेंडर (14.2 किलो) पहुंच गई है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी इसी दिन बदलाव किया जाएगा।

5. केंद्रीय कर्मियों के पेंशन नियम बदलेंगे

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सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पेंशन नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अक्तूबर से लागू हो जाएंगे। मौजूदा नियमों के तहत केंद्रीय कर्मी की सेवा अगर 7 साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के 7 साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

6. जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म लागू

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5 करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न का फॉर्म 1 अक्तूबर से बदल जाएगा। ऐसे कारोबारियों को अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा। बड़े करदाता फिलहाल अक्तूबर और नवंबर महीने के लिए जीएसटीआर 3बी फॉर्म भरते रहेंगे। 
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