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पीएफ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, जरूर पढ़ें
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 31 May 2016 09:18 AM IST
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एक जून से प्रॉविडेंट फंड से 50000 रुपये तक की निकासी पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सरकार ने टीडीएस कटौती की सीमा 30000 रुपये से बढ़ा कर 50000 रुपये कर दी है। सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त कानून, 2016 ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192ए में संशोधन कर पीएफ निकासी पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी है। यह प्रावधान 1 जून, 2016 से लागू हो जाएगा।
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दरअसल सरकार ने समय पूर्व पीएफ निकासी की प्रवृति को रोकने के लिए टीडीएस का प्रावधान लागू किया था। इस समय के प्रावधान के मुताबिक पैन नंबर देने पर दस फीसदी टीडीएस काटा जाता है। अगर सदस्य की ओर से 15जी या 15एच फॉर्म जमा कराया जाता है तो टीडीएस नहीं काटा जाता है। इन फॉर्मों के जरिये यह घोषणा की जाती है कि पीएफ भुगतान के बाद उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फॉर्म 15एच 60 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों की ओर से जमा किया जाता है जबकि 15जी 60 साल से कम उम्र के दावेदारों की ओर से जमा होता है।
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अगर सदस्य पैन या 15 जी या 15 एच फॉर्म नहीं जमा करता है तो अधिकतम 34.60 की सीमांत दर से टीडीएस कटौती होती है। हालांकि कुछ अपवादों में टीडीएस की कटौती नहीं होती है। अगर पीएफ एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो इस पर टीडीएस कटौती नहीं होती है। अगर कर्मचारी पांच साल के बाद पीएफ से निकासी करता है तो कोई टैक्स नहीं लगता है।
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