फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Bankruptcy Process Will Not Start On Debt If Capital Is Changed Into Capital

पूंजी में बदला कर्ज तो कंपनी पर नहीं शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया

Fri, 04 Sep 2020 08:47 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Fri, 04 Sep 2020 08:47 AM IST
विज्ञापन
Bankruptcy Process Will Not Start On Debt If Capital Is Changed Into Capital
एनसीएलएटी - फोटो : फाइल फोटो

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कहा है कि कंपनियां अगर कर्ज को इक्विटी की तरह पूंजी में बदल देती हैं, तो उनके खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। रीता कपूर की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि कोई भी निवेश ‘वित्तीय कर्ज’ नहीं हो सकता है।

विज्ञापन


एनसीएलएटी का आदेश, ‘वित्तीय कर्ज’ नहीं बन सकता निवेश 
पीठ ने कहा, कोई वित्तीय कर्जदाता अगर कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करना चाहे तो दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) की धारा-7 के प्रावधान सिर्फ तभी लागू होंगे, जब मामले में कोई ‘कर्ज’ एवं ‘डिफॉल्ट’ हुआ हो। मामले में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 26 नवंबर, 2019 के आदेश को कायम रखते हुए एनसीएलएटी ने आईबीसी की धारा-7 का हवाला देते हुए कहा, स्पष्ट है कि एक बार ‘कर्ज’ को पूंजी में बदल दिया जाए तो इसे ‘वित्तीय कर्ज’ और अपीलकर्ता को ‘वित्तीय कर्जदाता’ नहीं माना जा सकता है।  
विज्ञापन


यह है मामला
रीता कपूर ने 26 नवंबर, 2019 को एनसीएलटी में इन्वेस्ट केयर रियल एस्टेट एलएलपी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की याचिका लगाई थी। कपूर ने दावा किया कि उन्होंने कंपनी में 40 लाख रुपये निवेश किए थे, जिसके आधार पर वह वित्तीय कर्जदाता हैं, लेकिन कंपनी ने उनके भुगतान में चूक की और 25 मार्च, 2014 को कर्ज को इक्विटी में बदल दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed