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तेज प्रताप-ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की रिपोर्टिंग पर रोक

Thu, 31 Jan 2019 08:48 PM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, पटना
अमर उजाला ब्यूरो, पटना Published by: Avdhesh Kumar Updated Thu, 31 Jan 2019 08:48 PM IST
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tej pratap Aishwarya Rai Stop the reporting of divorce cases
Tej pratap yadav and Aishwarya Rai - फोटो : PTI
अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तलाक प्रकरण की रिपोर्टिंग करने पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को पटना कोर्ट में तेज प्रताप व ऐश्वर्या राय के तलाक के मामले की सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
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मालूम हो कि तेज प्रताप यादव ने शादी के महज छह महीने के बाद ही अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला लिया था। इस मामले को लेकर लालू परिवार में बखेड़ा खड़ा हो गया था। इससे पहले आठ जनवरी को तेज प्रताप यादव के तलाक की अर्जी पर होने वाली सुनवाई टल गई थी। 
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तलाक की अर्जी पर जिस जज को सुनवाई करनी थी उनका ट्रांसफर हो गया था और नए जज ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी निर्धारित कर दी थी। बृहस्पतिवार को परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय की अदालत में इस पर सुनवाई हुई। 
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