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बिहार में नहीं बन पायेंगी ऊंची इमारतें

Fri, 14 Dec 2012 12:46 PM IST
पटना/इंटरनेट डेस्क
पटना/इंटरनेट डेस्क Updated Fri, 14 Dec 2012 12:46 PM IST
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tallest buildings will not allow in bihar

राज्य में राजधानी सहित सभी शहरों में 11 मीटर या करीब चार मंजिल से ऊंची इमारतें अब नहीं बनेंगी। ऐसी इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव एस सिद्घार्थ ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं।

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इसके अतिरिक्त नियमों के विपरीत बनने वाली ऊंची इमारतों को मंजूरी देनेवाले वास्तुकारों पर भी कार्रवाई की जायेगी। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। इस संबंध में नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आश्वासन के तहत यह निर्णय लिया गया है।
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पांच दिसंबर को विधानसभा में राजधानी के गर्दनीबाग समेत कई मुहल्लों में केवल आठ फुट चौड़ी सड़कों पर अपार्टमेंट के निर्माण का मुद्दा उठाया गया था। इस पर उपुख्यमंत्री ने सदन को 15 दिनों में इसकी जांच करवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। इसके परिणाम में यह निर्देश जारी हुए हैं। बिल्डिंग बाइलॉज प्रभावी होने तक यह रोक लागू रहेगी।
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इसके अलावा अवैध तरीके से तैयार कराये गये सभी भवनों की सूची विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जायेगी। इसके लिए सभी नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारियों से 15 दिनों में रिपोर्ट मांगी गयी है। जिन इमारतों का निर्माण 11 मीटर की ऊंचाई से अधिक हुआ है, उनके नक्शों की भी जांचा की जायेगी। नक्शे और निर्माण में अंतर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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