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Hindi News ›   Bihar ›   Supreme court denied to ban on shahabuddin's bail

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत पर रोक लगाने से किया इंकार

Mon, 19 Sep 2016 04:53 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 19 Sep 2016 04:53 PM IST
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Supreme court denied to ban on shahabuddin's bail
- फोटो : ANI

तेजाब कांड के आरोपी और बिहार में राजनीतिक भूचाल की वजह बने राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने उसकी रिहाई पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा है।  

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बता दें कि सिवान से राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन को तेजाब मामले के चश्मदीद गवाह की हत्या के मामले में हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से राज्य की राजनीति में तूफान आया हुआ है। 
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विपक्षी दल नीतीश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि लालू यादव के दबाव में आकर सरकार ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कमजोर पैरवी की और केस कमजोर कर दिया जिसकी वजह से उसे जमानत मिल गई। हालांकि इस मुद्दे के बाद से ही राज्य सरकार बैकफुट पर है और दबाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी है। 

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बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की थी जमानत पर रोक लगाने की अपील

Supreme court denied to ban on shahabuddin's bail

इसलिए शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने हाइकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए शहाबुद्दीन की जमानत निरस्त करने की मांग की थी। इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें शीर्ष कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा वह इस मामले में शहाबुद्दीन का पक्ष भी जानना चाहता है इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

बता दें कि 11 सालों से जेल में बंद शहाबुद्दीन को भागलपुर सेंट्रल जेल से 10 सितंबर को रिहा किया गया था। पटना हाई कोर्ट ने शहाबुद्दीन को राजीव रोशन हत्या मामले में जमानत दी थी। पूर्व सांसद पर 60 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं जिनमें से दर्जनभर काफी गंभीर हैं।

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