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Bihar: राजदेव रंजन हत्याकांड में तीन आरोपी बरी, पत्नी ने अपर कोर्ट में चुनौती देने का किया ऐलान

Sat, 30 Aug 2025 02:40 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,सीवान Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Sat, 30 Aug 2025 02:40 PM IST
सार

सीवान के राजदेव रंजन हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया जबकि तीन अन्य को दोषी ठहराया गया। रंजन की पत्नी ने बरी किए गए आरोपियों के फैसले पर चिंता जताई।

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siwan journalist rajdev ranjan murder case court verdict 2025
राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के सीवान जिले के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में अदालत ने तीन आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं, विजय गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनी कुमार गुप्ता को दोषी पाया गया।
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राजदेव रंजन की पत्नी ने इस फैसले पर चिंता जताई और कहा कि रिशु कुमार बाइक चला रहा था और किसी अन्य ने फायरिंग की थी, ऐसे में उनका बरी होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ वे अपर कोर्ट में अपील करेंगी। उन्होंने बताया कि वे सरकारी वकील से तुरंत संपर्क कर पूरी जानकारी लेकर अगली कार्रवाई करेंगी।
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