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Bihar: कोर्ट ने 17 साल पुराने में मामले राजद विधायक को सुनाई छह माह के कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

Fri, 29 Jul 2022 10:05 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 29 Jul 2022 10:05 PM IST
सार

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश वीर ने साल 2005 में दर्ज मामले में रजौली विधायक को कारावास की सजा सुनाई। उनके खिलाफ 2005 में विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के रजौली पुलिस थाने में तब एक मामला दर्ज किया गया था।

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RJD MLA Prakash Veer sentenced to six months in jail for poll code violation
राजद विधायक को छह माह के कारावास की सजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में राजद विधायक प्रकाश वीर को शुक्रवार को छह महीने साधारण कारावास की सजा सुनाई। 
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एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार अविनाश वीर ने साल 2005 में दर्ज मामले में रजौली विधायक को कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अपीलीय जमानत बांड प्रस्तुत करने पर अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया। 
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बिजली के खंम्भों पर चिपकाए थे चुनावी पोस्टर
प्रकाश वीर के खिलाफ 2005 में विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के रजौली पुलिस थाने में तब एक मामला दर्ज किया गया था, जब उन्होंने बिजली के खम्भों पर बड़ी संख्या में चुनावी पोस्टर चिपकाए थे। उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 
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2005 में लोजपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव  
वर्तमान में वह राजद से विधायक हैं लेकिन साल 2005 में उन्होने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तब वह चुनाव में असफल रहे थे। 
 
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