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बिहार: मकान या कोई संरचना बनाई तो कार्रवाई; बिहटा वायु सेना स्टेशन को लेकर बड़ा आदेश किस पर लागू?

Sat, 24 Oct 2026 02:20 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 24 Oct 2026 02:20 PM IST
सार

क्या बिहटा एयरफोर्स स्टेशन के पास आपकी भी जमीन है? प्रशासन ने 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में आने वाले भूखंडों की पहचान के लिए सर्वे नंबर जारी किए हैं। इस क्षेत्र में नए निर्माण और पेड़-पौधे लगाने पर रोक लगाई गई है। जमीन खरीदने या मकान बनाने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। जमीन मालिक अपने दस्तावेजों से सर्वे नंबर भी मिलाएं।

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बिहार वायु सेना स्टेशन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पटना के बिहटा स्थित एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके तहत एयरफोर्स स्टेशन के चारों ओर 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाले भूखंडों को चिह्नित कर उनके सर्वेक्षण नंबर जारी किए गए हैं। इस दायरे में नए भवन और अन्य संरचनाओं के निर्माण के साथ पेड़-पौधे लगाने पर भी रोक लगाई गई है। ऐसे में संबंधित क्षेत्र में जमीन रखने वाले लोगों और मकान बनाने की योजना बना रहे लोगों को अपने भूखंड की स्थिति की जांच करने की जरूरत है।

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सर्वे नंबर से पहचानें अपनी जमीन
सर्वे नंबर देखकर करें अपनी जमीन की पहचान प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली भूमि के सर्वेक्षण नंबर जारी किए हैं। ऐसे में संबंधित इलाके के जमीन मालिकों को सार्वजनिक सूचना में दिए गए सर्वे नंबरों का मिलान अपने भूखंड के दस्तावेजों से करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति की जमीन जारी सूची में शामिल है, तो उसे निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित अंचल कार्यालय से नियमों और प्रतिबंधों के संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।खासकर वह लोग जो अपने भूखंड पर नया मकान बनाने, भवन का विस्तार करने या किसी अन्य प्रकार की संरचना खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं, वह बिना आधिकारिक जानकारी के कोई कदम न उठाएं। नियमों की अनदेखी से भविष्य में कानूनी या प्रशासनिक परेशानी हो सकती है।
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पहले से बने मकानों पर क्या होगा?
सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद स्थानीय लोगों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पहले से बने मकानों और अन्य संरचनाओं का क्या होगा। क्या कार्रवाई केवल नए निर्माण पर लागू होगी या पुराने निर्माण भी इसके दायरे में आएंगे? फिलहाल इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिहटा के अंचल अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, पहले से बने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई होगी या नहीं, इस पर उन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। ऐसे में स्थानीय निवासियों को किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय संबंधित प्रशासनिक कार्यालय से आधिकारिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
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जमीन खरीदने से पहले भी बरतें सावधानी

प्रतिबंधित क्षेत्र में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों को भी भूखंड की स्थिति की जांच करनी चाहिए। जमीन का सौदा करने, भवन का नक्शा तैयार कराने या निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित सर्वे नंबर और लागू प्रतिबंधों की जानकारी लेना जरूरी है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना का उद्देश्य वायु सेना स्टेशन के आसपास सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। ऐसे में संबंधित भूखंडों के मालिकों और आम नागरिकों से अपील है कि वे सार्वजनिक सूचना को गंभीरता से लें, सर्वेक्षण नंबरों की जांच करें और किसी भी निर्माण संबंधी निर्णय से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

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