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शराब तस्करी की नई तरकीब: पटना में सिलेंडर में शराब लेकर घूम रहे तस्कर, आरोपी बोला- इसमें पकड़ाने का डर नहीं रहता

Wed, 13 Apr 2022 10:50 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 13 Apr 2022 10:50 AM IST
सार

बिहार की राजधानी पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के तहत कदम घाट के पास एक एलपीजी सिलेंडर में शराब पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 50 लीटर शराब जब्त की है।

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One held with liquor kept in LPG cylinder in Patna Bihar
सिलेंडर में शराब की तस्करी - फोटो : ANI

विस्तार

बिहार सरकार शराबबंदी कानून को कितने भी सख्त क्यों न कर दे लेकिन तस्कर कोई न कोई नई तरकीब ढूंढ़ ही लेते हैं। इस बार तस्करों ने जो तरकीब अपनाई है इसे देखकर पुलिस भी हैरान है। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र के तहत कदम घाट के पास एक एलपीजी सिलेंडर में शराब पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 50 लीटर शराब जब्त की है, जिसे सिलेंडर के नीचे के हिस्से को चौकोर आकार में काटकर अंदर रखा गया था। शराब तस्करी की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर आरोपी भूषण राय को पटना के कदम घाट इलाके के पास से गिरफ्तार कर लिया।

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इसमें पकड़ाने का डर कम रहता है: आरोपी
सिलेंडर में शराब देख पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी भूषण ने बताया कि उसने इसलिए इस तरीके को अपनाया क्योंकि इसमें पकड़ाने का डर कम रहता है। उसने बताया कि इससे पहले भी वह सिलेंडर में शराब लाकर सप्लाई कर चुका है। वहीं थानेदार सबीउल हक ने बताया कि पहली बार सिलेंडर में शराब की तस्करी किसी को पकड़ा गया है। वह पटना में कई माह से देशी शराब सप्लाई कर रहा है।
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सिलेंडर की पेंदी कटी थी
आरोपी जैसे ही सिलेंडर, साइकिल लेकर नाव से घाट के किनारे उतरा फौरन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब सिलेंडर की तलाशी ली गई तो देखा कि उसकी पेंदी कटी है और उसमें 50 लीटर शराब है। साइकिल पर टंगे झोले में भी 24 लीटर देसी शराब थी।
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शराबबंदी कानून में प्रमुख बदलाव

  • अब शराब पीते पकड़े गए तो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास से जमानत
  • बार-बार अपराध पर अतिरिक्त जुर्माना या जेल या दोनों
  • शराब बरादमगी वाले स्थल को एएसआई भी सील कर सकेंगे
  • जब्त वाहन जुर्माना देकर छूट सकेंगे, डीएम को मिला अधिकार
  • बरामदगी स्थल पर ही नष्ट हो सकेगी जब्त शराब
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