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बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों में भी आरक्षण लागू, नीतीश सरकार का फैसला
ब्यूरो/ अमर उजाला, पटना
Updated Wed, 01 Nov 2017 07:56 PM IST
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बिहार सरकार ने संविदा के साथ ही अब आउटसोर्सिंग के तहत किए जा रहे कार्यों में भी आरक्षण की शर्तें लागू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि रोस्टर के अनुसार आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण लागू होगा।
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सरकार का यह बड़ा फैसला है। नीतीश सरकार का निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। अब तक बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू नहीं था। सरकार विभिन्न कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों की सेवा लेती है, अब ऐसी सेवा में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा।
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राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कुल दस एजेंडों पर मुहर लगी है जिनमें प्रकाशोत्सव समापन समारोह के लिए दो टेंट सिटी बनाने के लिए 52 करोड़ की स्वीकृति और आठ हजार नवनियुक्त सिपाहियों के प्रशिक्षण के लिए आठ बीएमपी केंद्रों में एक-एक हजार क्षमता के प्रशिक्षण केंद्र निर्माण के लिए राशि स्वीकृत शामिल है।
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इसके अलावा छह पॉलिटेक्निक संस्थानों में नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति और कैमूर भभुआ न्यायमंडल के अंतर्गत अनुमंडलीय मोहनिया में सिविल जज और मुंसिफ के एक एक पद के अलावा न्यायिक दंडाधिकारी के दो पद सृजन के लिए 41 लाख चार हजार सात सौ राशि स्वीकृत शामिल है।