Night Curfew in Bihar: बढ़ते मामलों के बीच लगाया गया रात्रि कर्फ्यू, स्कूल भी बंद किए गए, जानिए क्या हैं नए प्रतिबंध
कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने ताजा प्रतिबंधों को लागू करने का एलान किया गया है। इनके तहत आठवीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और रात्रि कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट...
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बिहार सरकार ने नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस संबंध में मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और दुकानों के खुलने का समय भी बदला गया है। रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा।
आदेश के अनुसार प्री-स्कूल और पहली से आठवीं तक की कक्षाएं बंद की जाएंगी और इनका संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसके अलावा नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन 50 फीसदी क्षमता के साथ किया जाएगा। ये प्रतिबंध छह जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर से देश के कई राज्यों में मामलों में वृद्धि हुई है। मंगलवार को राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि यहां भी पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 महामारी के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
कार्यालयों में 50 फीसदी क्षमता के साथ काम की अनुमति
नए नियमों के अनुसार सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को रात आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी। इनमें ई-कॉमर्स सेवाओं को राहत दी गई है।
सभी धार्मिक स्थलों समेत इन सेवाओं पर लगाई गई रोक
इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रेस्तरां को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। लेकिन यहां सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य रहेगा।
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल
विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल करने की अनुमति होगी। डीजे और बारात जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पहले स्थानीय पुलिस थाने में देनी होगी। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.