{"_id":"5b7fad7642c7924671663d1c","slug":"lalu-yadav-bail-petition-hearing-in-ranchi-highcourt-jharkhand","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट से लालू को बड़ा झटका, नहीं बढ़ी जमानत, 30 अगस्त को करना होगा सरेंडर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट से लालू को बड़ा झटका, नहीं बढ़ी जमानत, 30 अगस्त को करना होगा सरेंडर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Updated Fri, 24 Aug 2018 12:32 PM IST
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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रांची हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और साथ ही 30 अगस्त को सरेंडर करने आदेश दिया है। सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया।
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Fodder scam: Jharkhand High Court asks Lalu Prasad Yadav to surrender by August 30; his request for 3 months bail extension on medical grounds has been rejected by the court. (File pic) pic.twitter.com/gTBDi0QPiR
— ANI (@ANI) August 24, 2018विज्ञापन
इससे पहले 17 अगस्त को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद की जमानत की अवधि को 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। सुनवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वे पूर्णतया स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उनकी जमानत की अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने 20 से 27 अगस्त के बीच मात्र सात दिन के लिए अवधि बढ़ाई।
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बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।