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Bihar News: गया में अवैध तौर पर निजी स्कूल चलाने वालों पर होगी कार्रवाई, 10 दिन के अंदर होंगे सील; मचा हड़कंप
Tue, 13 Aug 2024 02:40 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Tue, 13 Aug 2024 02:40 PM IST
सार
Gaya News: गया में अवैध तौर पर निजी स्कूल चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर 10 दिन के अंदर विद्यालय सील कर दिए जाएंगे। इस आदेश के बाद से स्कूल प्रबंधकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
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बैठक के दौरान डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गया जिले में अवैध तरीके से निजी स्कूल चलाने वालों की पहचान शुरू कर दी गई है। ऐसे स्कूलों को 10 दिनों के अंदर सील करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश गया के डीएम डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्देश संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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इसे लेकर डीएम को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि 735 निजी विद्यालयों में से अभी तक 367 विद्यालयों ने ई-शिक्षा कोष के पोर्टल पर विद्यार्थियों की सूची अपलोड नहीं की है। सभी निजी विद्यालयों को पूर्व में भी पत्र दिया गया है। साथ ही अनुमंडल स्तर पर बैठक करके संबंधित दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया है, पर कार्य में शिथिलता को देखते हुए अगर 14 अगस्त तक कार्य प्रभार नहीं हुआ तो यूडाइस कोड को रद्द करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संभाग प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन रियल डेटा मॉनिटरिंग कर सूचित करें। जिनका भी अगले दो दिन में एंट्री प्रविष्टि का कार्य आरंभ नहीं किया गया तो स्कूल का तत्काल यूडाइस कोड रद्द कर दिया जाएगा।
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वहीं, डीएम ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूल के बच्चों की प्रोफाइल एंट्री बाद शिक्षा कोर्स पोर्टल पर किया जाना है। इसमें बच्चों का आधार नंबर भी जरूरी है, इसके लिए विभाग के जिले के विभिन्न स्कूलों में आधार केंद्र संचालित कर बच्चों का आधार कार्ड बनाने का कार्य करने का निर्देश प्राप्त है। लेकिन इन आधार केंद्रों के संचालक और प्रचार प्रसार में शिथिलता बरतने के मामले में संबंधित स्कूल के हेड मास्टर को प्रभारी स्कूल शिक्षा पदाधिकारी अक्सर आलम खान के 50 फीसदी की वेतन कटौती की चेतावनी दी है। उन्हें सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है।
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