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शेल्टर होम मामलों में बिहार सरकार फेल, 25 जिलाधिकारियों पर हो कार्रवाई : सीबीआई

Tue, 07 Jan 2020 07:00 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 07 Jan 2020 07:00 AM IST
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cbi to supreme court action against 71 officers including 25 dm  in the case of shelter home
सीबीआई

बिहार के आश्रय गृहों को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्थिति रिपोर्ट सोमवार को दाखिल की। सीबीआई ने कहा कि उसने आश्रय गृह के सभी 17 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है और 13 में चार्जशीट दाखिल कर दी है।।

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सीबीआई ने कोर्ट को बताया बिहार में विभिन्न आश्रय गृहों में बच्चों के उत्पीड़न को रोकने में सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहे हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने सुझाव दिया है कि बिहार सरकार को 25 जिलाधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
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इसके साथ ही सीबीआई ने बिहार सरकार से आग्रह किया है कि उन गैर सरकारी संस्थाओं  के पदाधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाए, जिनके नाम रिपोर्ट में हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने सात अन्य आश्रय गृहों के लोगों के खिलाफ चार्जशीट पिछले साल नवंबर-दिसंबर में दायर की थी।
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सीबीआई की इस रिपोर्ट में अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर किया गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद कहा है कि मुख्य मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट आगामी 14 जनवरी को अपना फैसला सुना सकती है।


मुख्य मामले में पीपुल्स पार्टी का पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर समेत अन्य आरोपी हैं। बृजेश ठाकुर द्वारा चलाए जा रहे बालिका आश्रय गृह में 40 से अधिक नाबालिग लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था। सीबीआई ने चार आश्रय गृहों के खिलाफ अपनी प्रारंभिक जांच में किसी भी अपराध के सबूत नहीं पाए और इनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

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