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Bihar News : बिहार पुलिस सिपाहियों का तबादला टला, पटना हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की अपील पर लगाई रोक

Thu, 22 May 2025 01:42 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 22 May 2025 01:42 PM IST
सार

Bihar : पटना हाईकोर्ट ने 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अमिताभ बच्चन के साथ-साथ अन्य लोगों ने इसके खिलाफ   याचिका दायर किया था। 

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Bihar News : Transfer of Bihar police constables postponed Patna High Court stay on Amitabh Bachchan's appeal
उच्च न्यायालय पटना - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

 बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में किया था बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला किया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सिपाही अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी।

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पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 19858 सिपाहियों की स्थानांतरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सिपाही अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से दायर याचिकायों पर जस्टिस राजेश वर्मा ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।अब इस मामले की सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद की जाएगी। अधिवक्ता अवनीश कुमार ने ये याचिकायें दायर की है। उनका कहना है कि गत 5 मई को एक साथ 19858 सिपाहियों का स्थानान्तरण एक जिला से दूसरे जिला में कर दिया गया है।
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अधिवक्ता अवनीश कुमार का कहना है कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के सिपाहियों का स्थानांतरण किया गया है। उनका यह भी कहना है कि वर्ष 2022 में पूर्व के स्थान्तरण नीति को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आज तक कोई नया स्थानांतरण नीति नहीं बनाई गई। इसके बावजूद 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों के स्थानांतरण कर दिया गया। अधिवक्ता अवनीश कुमार का यह भी कहना है कि बिना किसी निर्धारित स्प्रक्रिया अपनाये स्थानांतरण कर दिया गया हैं, जबकि हजारों सिपाही जिला में कार्यरत हैं ,जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। इस मामलें पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी।
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