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Bihar News: ‘अभी जिंदा है, एक और गोली मारो...’ कहने वाली मां समेत बेटे को उम्रकैद; जानें क्या है मामला

Wed, 13 Dec 2023 06:06 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेतिया Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 13 Dec 2023 06:06 PM IST
सार

Bettiah Hindi News: बेतिया में युवक की हत्या करने के मामले में दोषी साबित हुए मां और बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। युवक की हत्या करने के लिए मां ने ही बेटे को उकसाया था। पढ़ें पूरी खबर...।

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Bihar News: Mother and son convicted in the murder of a youth in Bettiah, sentenced to life imprisonment
व्यवहार न्यायालय, बेतिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार के बेतिया में युवक की हत्या मामले की सुनवाई में मां-बेटे को उम्र कैद की सजा दी गई है। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ आनंद विश्वासधर दुबे ने हत्याकांड के नामजद आरोपी रामबाबू शर्मा और उनकी मां प्रभावती देवी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।

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अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना 14 सितंबर 2019 की है। दोनों पक्षों के बीच गली को अपने घर में मिलाने के लिए विवाद चल रहा था। रामबाबू कुमार गली को अपने घर में मिलाने की कोशिश कर रहा था। जबकि संजीव कुमार इसका विरोध कर रहा था। रितेश कुमार खाना खाकर छोटे भाई संजीव कुमार उर्फ लड्डू कुमार की जमदार टोला स्थित वैभव ट्रेडर्स हार्डवेयर दुकान पर जा रहा था। ताकि उसका भाई घर जाकर के खाना खा ले। बताया जा रहा है कि रितेश जैसे ही दुकान के पास पहुंचा तो देखा रामबाबू कुमार सहित दो लोग नलकटी लेकर उसकी दुकान पर आए और संजीव कुमार को पकड़ लिया। रामबाबू कुमार ने अपनी पिस्तौल से संजीव की पीठ में गोली मार दी।
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उन्होंने बताया कि गोली लगने से संजीव कुमार घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। इसके बाद तरह-तरह की धमकी देते हुए अपराधी भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच रामबाबू की मां प्रभावती देवी घटनास्थल पर पहुंची और अपने बेटे से कहा कि अभी वह जिंदा है एक और गोली मारो। अपनी मां के कहने पर संजीव कुमार ने दो और गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही संजीव कुमार की मौत हो गई।
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सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी करार करते हुए दोनों आरोपी मां-बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने राम बाबू कुमार और उसकी मां प्रभावती देवी को भादंवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे आयुध अधिनियम (आर्म्स एक्ट) में भी दोषी पाया, जिसमें न्यायाधीश ने चार साल की सजा समेत 10 हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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