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Bihar News : पूर्व मंत्री वृषिण पटेल को हाईकोर्ट ने दी राहत, पोक्सो कोर्ट ने जारी किया था समन

Thu, 03 Oct 2024 08:10 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 03 Oct 2024 08:10 PM IST
सार

Bihar : पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल को हाई कोर्ट ने राहत दी है। पॉक्सो कोर्ट ने 
नाबालिग लड़की से रेप के मामले में वृषिण पटेल को समन जारी किया था। अब उन्हें बेल मिल गया है।

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Bihar News : High Court granted bail to former minister Vrushin Patel POCSO court issued summons Muzaffarpur
वृषण पटेल - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल विगत कई महीनों से परेशान थे। नाबालिग लड़की से रेप करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने वृषिण पटेल को समन जारी किया था। हालांकि  उन्होंने पॉक्सो कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। अब हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है।

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जानिये क्या था मामला 
 मामला मुजफ्फरपुर जिले की है, जहां कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की ने नवंबर 2023 में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ विशेष पॉक्सो अदालत में शिकायत दर्ज किया था। पीड़िता ने पूर्व मंत्री वृषिण पटेल पट आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री ने पटना में उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आवेदन में उसने कहा था कि पूर्व मंत्री वृषिण पटेल उनके गांव में जनसभा करने आए थे। इस दौरान पीड़िता अन्य लड़कियों के साथ उनसे मिली थी। मिलने के दौरान पीड़िता ने मंत्री से कहा कि आप लोग रोजगार देते नहीं हैं, सिर्फ चुनावी वादा करते हैं। इस बात पर पूर्व मंत्री ने पीड़िता को कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर देने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि पटना आकर मुझसे मिलो। पीड़िता ने मंत्री को नाम, पता और नंबर लिखकर दिया। कुछ दिन के बाद मंत्री का फोन आया और पटना में आकर मिलने के लिए कहा गया। फोन करने वाले ने कहा कि बोरिंग रोड में आकर फोन करना।
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विरोध करने पर मिलती थी धमकी 
जब वह बोरिंग रोड पहुंची तो सड़क किनारे पहले से ही गाड़ी लगी थी। मुझे गाड़ी में बैठ जाने के लिए कहा गया। फिर मुझे एक फ्लैट में ले जाया गया। वृषिण पटेल ने कहा कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हें राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दिलवा दूंगा। फिर पूर्व मंत्री ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। विरोध करने पर पूर्व मंत्री ब्लैकमेल करने लगते थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाकर कहते थे कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से अभियुक्त का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करवाया है। 

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