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Bihar News: नालंदा में BMIMS के डॉक्टर पर FIR दर्ज, छात्राओं ने लगाए थे ये गंभीर आरोप

Thu, 25 Jan 2024 06:36 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नालंदा Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 25 Jan 2024 06:36 PM IST
सार

बिहार के नालंदा जिले में स्थित विम्स छात्राओं के आरोप के महीने भर बाद डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई है। छात्राओं द्वारा यौन उत्पीड़न का डॉक्टर पर आरोप लगाया गया था।

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Bihar News FIR lodged against BMIMS doctor in Nalanda
भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीते साल सात दिसंबर को भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी में आयोजित रोगी कल्याण समिति की बैठक के उपरांत ओटी असिस्टेंट की कुछ छात्राओं द्वारा संस्थान के निश्चेतना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ विजेंद्र प्रसाद, डॉ निर्मल कुमार BMIMS, डॉ जितेश PMCH, डॉ अजय कुमार PMCH एवं अन्य के विरूद्ध मौखिक एवं व्यवहारिक परीक्षा पास करने के नाम पर यौन उत्पीड़न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया था।

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उक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा मामले की जांच लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु नालंदा समाहरणालय में गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा कराई गई। इस समिति की अध्यक्ष वरीय उपसमाहर्त्ता मृदुला कुमारी एवं अन्य सदस्य जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परवलपुर एवं संजीव कुमार प्रबंध निदेशक साबरी हैं। इस आंतरिक शिकायत समिति द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई। मौखिक एवं लिखित बयान दर्ज किया गया। अन्य साक्ष्यों की भी जांच की गई। आंतरिक समिति द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में डॉ विजेंद्र प्रसाद एवं डॉ जितेश कुमार पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की गई।
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साथ ही डॉ निर्मल कुमार एवं डॉ अजय कुमार की घटनास्थल पर उपस्थिति एवं इसका विरोध नहीं किये जाने को लेकर उनकी संलिप्तता परिलक्षित हुई है। आंतरिक जांच समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने प्राचार्य एवं अधीक्षक BMIMS तथा निदेशक PMCH से संबंधित चिकित्सकों के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है। सिविल सर्जन नालंदा को IMA के स्तर से इन चिकित्सकों का निबंधन रद्द करने के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया है। साथ ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर एवं थाना प्रभारी पावापुरी ओपी को इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसंधान में इस जांच प्रतिवेदन में अंकित तथ्यों को भी सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया गया है।

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