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Bihar News : स्वर्ण व्यवसायी से 35 लाख रुपए की उगाही करनी पड़ी महंगी, 11 दिन के अंदर नप गये थानेदार

Wed, 22 Jan 2025 11:55 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सारण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, सारण Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Wed, 22 Jan 2025 11:55 PM IST
सार

Bihar Police : बिहार में एक थानेदार पर कार्रवाई करते हुए डीआईजी ने बर्खास्त कर दिया है। आरोपी थानेदार पर स्वर्ण व्यवसायी को धमकाते हुए 32 लाख रूपये की जबरन वसुली करने का आरोप है। 

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Bihar News : DIG dismissed accused bihar police inspector extortion from gold merchant saran bihar
डीआईजी नीलेश कुमार और आरोपी थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

डीआईजी ने बिहार के एक थानेदार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया है। आरोपी थानेदार पर शहर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी को ओवरटेक कर धमकाते हुए 32 लाख रूपये की जबरन वसुली करने का आरोप है। मामला मकेर थाना क्षेत्र का है। छपरा शहर के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार गुप्ता को ओवरटेक कर धमकाते हुए 32 लाख रूपये की जबरन वसुली के आरोप में संलिप्त निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक सह तत्कालीन मकेर थाने के थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और गृहरक्षक सह थाने के गाड़ी का चालक अनिल कुमार सिंह के विरूद्ध मकेर थाना कांड संख्या-05/25 दर्ज कर पुलिस अवर निरीक्षक सह मकेर के थानाध्यक्ष रविरंजन कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उक्त प्रकरण में मढ़ौरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के द्वारा मकेर के थानाध्यक्ष रविरंजन कुमार को निलंबित कर कड़ी कार्रवाई करते हुए सारण के पुलिस उप-महानिरीक्षक को अनुशंसा भेजी गयी थी।

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सारण के पुलिस उप-महानिरीक्षक नीलेश कुमार के द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए भारतीय संविधान की धारा- 311 (2) बी में निहित प्रावधान के तहत 21 जनवरी 2025 को निलंबित पुलिस अवर निरीक्षक सह मकेर थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष रविरंजन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही इस कांड के दूसरे अभियुक्त गृह चालक अनिल कुमार सिंह की सेवा समाप्त करने के लिए सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष के द्वारा सारण के जिलाधिकारी अमन समीर को अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इसी कांड में इसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है एवं वारंट सह कुर्की की कार्रवाई प्रकियाधीन है। इस प्रकरण में दर्ज मकेर थाना कांड संख्या--05/2025 का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर त्वरित विचारण के माध्यम से दोनो अभियुक्तों को सजा दिलायी जाएगी।
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 विगत 10 जनवरी 2025 को छपरा के एक प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी के साथ 35 लाख रुपये की चोरी का मामला सामने आया है। जहां पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान रुपए से भरा बैग गायब किया गया था। जिसके बाद आननफानन में स्वर्ण व्यवसायी द्वारा इस घटना की शिकायत सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष से की गई। जिसके बाद मढ़ौरा के डीएसपी को जांच का आदेश दिया गया। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई थी कि मकेर थाने की पुलिस के चालक द्वारा 35 लाख रुपए से भरा बैग की चोरी की गई है। हालांकि सारण के पुलिस अधीक्षक और मढ़ौरा के डीएसपी के दबाव में चालक ने चोरी की रकम को किसी अन्य के द्वारा थाने भेज दिया गया था।
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हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष द्वारा मढ़ौरा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान से इस मामले को जांच करायी गई थी। जिसमें जांच के बाद घटना को सत्य पाते हुए इसमे संलिप्त  मकेर थाने के थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष रविरंजन कुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया था। जबकि गृह रक्षक सह चालक अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई थी। लेकिन पुलिस उक्त चालक को गिरफ्तार करने में असफल साबित हुई थी। लेकिन इस संबंध में स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार के फर्दब्यान के आधार पर मकेर थाने में दर्ज कांड संख्या- 05/2025 धारा- 126 (2)/127 (2) /115(2)/308(2)/308 (5)/3 (5) भारतीय न्याय संहिता का अनुसंधान प्रारंभ करते हुए 32 लाख रुपए बरामद कर लिया गया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा उक्त प्रकरण के आरोप में पुलिस अवर निरीक्षक सह मकेर थाने के थानाध्यक्ष रविरंजन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध त्वरित रूप से विभागीय कार्यवाही संचालित करा कर कठोरतम सजा दिलाने की बात कही गई थी। उसके बाद उक्त कांड में स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाने की कार्रवाई की गई है।

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